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राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार, कोर्ट ने खारिज की याचिका

सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।

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मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। सूरत की कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के पास गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यदि सूरत की कोर्ट निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जाते हुए राहत देती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बताया जा रहा है कि, कल ही यानी 21 अप्रैल को राहुल हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे ताकि लोकसभा सदस्यता बचाया जा सके। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि को लेकर 2 साल की सजा और दोषी पाए जाने वाले मामले में सूरत के सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी ताकि उनकी सजा पर रोक लग जाए। लेकिन अब इसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और राहुल द्वारा सजा की अर्जी खारिज हो चुकी है।

बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए हुए थे। जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। वहीं राहुल के इस बयान को लेकर गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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