कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बांबे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली उनकी “कमांडर-इन-थीफ’ को लेकर भाजपा समर्थक ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने कहा था कि राहुल गांधी ने 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए यह अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायत का संज्ञान लेने के बाद, मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने अक्टूबर 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब तक मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए हैं। मानहानि के मामले को रद्द करने के लिए याचिका राहुल गांधी के वकील कुशल मोर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस के शिंदे के समक्ष दायर की गई है।
जिसमें कहा गया कि उक्त टिप्पणी प्रधान मंत्री के खिलाफ की गई थी और शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है। श्रीमल ने कहा था कि राहुल गांधी के बयान से प्रधानमंत्री के समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ने न केवल प्रधानमंत्री बल्कि भाजपा के सदस्यों को भी बदनाम किया है।