रेलवे पिछले कुछ समय से यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ग्राहकों को स्टेशन पर आवश्यक वस्तुओं के लिए अतिरिक्त भुगतान न करना पड़े। इसके लिए आईआरसीटीसी ने रेलवे की सहायक गतिविधियों के तहत अपने सभी वेंडरों और ठेकेदारों के लिए मूल्य सूची तय की है।
कोई भी विक्रेता या ठेकेदार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर माल नहीं बेच सकता है। यदि ऐसा किया जाता है और शिकायत रेलवे को प्राप्त होती है तो संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। हाल ही में एक यात्री ने पानी की बोतल के लिए पांच रुपये अतिरिक्त वसूले जाने का वीडियो ट्वीट किया। आईआरसीटीसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। एक यात्री ट्रेन से चंडीगढ़ से शाहजहांपुर जा रहा था। उसने एक वेंडर से पानी की बोतल खरीदी।
जिसके लिए वेंडर ने ग्राहक से 20 रुपये की मांग की। दरअसल एक बोतल पानी की कीमत 15 रुपए थी। इसके बाद यात्री ने इसकी शिकायत रेलवे से की। अब आईआरसीटीसी ने ठेकेदार और वेंडर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है।
आईआरसीटीसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लाइसेंसधारी मेसर्स चंद्रमौली मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीआरएम अंबाला मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आईआरसीटीसी अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
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