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25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में समीर वानखेड़े पर मामला दर्ज!

सीबीआई ने डाला था वानखेड़े के घर पर छापा।

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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है और सीबीआई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को आरोपी बनाया है। एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े और दो अन्य अधिकारियों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली रिपोर्ट के मुताबिक, क्रूज ड्रग्स मामले में एक स्वतंत्र गवाह ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की उगाही की साजिश रची थी।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साक्षी के. पी सीबीआई ने प्राथमिकी में खुलासा किया कि गोसावी ने आर्यन खान के कथित ड्रग मामले में आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये वसूलने की योजना बनाई थी। क्रूज ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जांच सीबीआई कर रही है। दो दिन पहले सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, रांची, कानपुर में 29 संपत्तियों और समीर वानखेड़े से जुड़ी अन्य संपत्तियों पर छापा मारा था।

इस बीच आर्यन खान मामले में एनसीबी के अंपायर प्रभाकर सेल ने समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए थे। आर्यन खान को रिहा करने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। सेल ने कहा था कि इसमें से 8 करोड़ वानखेड़े को दिए जाने थे। इसका संज्ञान लेते हुए एनसीबी के सतर्कता विभाग के जरिए समीर वानखेड़े से पूछताछ की गई। इस मामले में कुछ दिन पहले सीबीआई ने छापेमारी की थी। लिहाजा समीर वानखेड़े के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 

शुक्रवार को समीर वानखेड़े के घर पर सीबीआई अधिकारियों के छापे के बाद वानखेड़े ने कहा, ‘देशभक्त होने की सजा मुझे मिल रही है।’ सीबीआई को समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े और पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े के घर से 28 हजार रुपये मिले। लिहाजा ससुराल से 1800 रुपए मिले।

गौरतलब है कि आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और क्रूज गेस्ट मुनमुन धमेचा 3 अक्टूबर, 2021 को सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें महीने के अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिला। आर्यन पर धारा 27, धारा 8 (सी), धारा 28 और धारा 29 (साजिश) के तहत अपराध का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था। आर्यन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन के मोबाइल से निकाले गए व्हाट्सएप चैट में ‘कुछ भी आपत्तिजनक नहीं’ था, और न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत था कि मर्चेंट, धमेचा या अन्य ने ड्रग क्राइम करने की कोई साजिश रची थी।

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