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Saturday, October 17, 2026
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आरजी कर मामले में संदीप घोष को जमानत, पीड़िता के पिता ने सीबीआई पर सवाल उठाए!

उन्होंने इसके लिए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसी वजह से अदालत में सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

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आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता के पिता शेखर रंजन देबनाथ ने न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में गवाहों की गवाही पूरी होने की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसके कारण सुनवाई में तेजी नहीं आ रही है।

शेखर रंजन देबनाथ ने कहा कि मामले में कुल 147 गवाह हैं, लेकिन अब तक केवल सात गवाहों की गवाही पूरी हो पाई है। उन्होंने इसके लिए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसी वजह से अदालत में सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, यही वजह है कि अदालती सुनवाई तेजी से नहीं हो रही है। आरोपी को दो साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद उसे जमानत दे दी गई।

बता दें कि अगस्त 2024 में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद, आरजी कर अस्पताल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की खबरें सामने आई थीं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान संदीप घोष आरजी कर के प्रिंसिपल थे।

सीबीआई ने राज्य द्वारा संचालित इस मेडिकल संस्थान में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत में प्रभावशाली लोग शामिल थे।

कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मुकदमे की धीमी प्रगति पर गौर किया।

पीठ ने पाया कि हालांकि संदीप घोष दो साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, लेकिन इस मामले में बताए गए 147 गवाहों में से केवल कुछ ही लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। लंबे समय तक जेल में रहने और कानूनी कार्यवाही की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने संदीप घोष को जमानत दे दी। इस फैसले के बाद, पीड़िता के पिता ने पश्चिम बंगाल में एक और विरोध प्रदर्शन शुरू होने का संकेत दिया है।
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