दिल्ली के हेल्थ मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने ख़ारिज कर दी। फिलहाल सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
अदालत ने सत्येंद्र जैन को राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि ईडी लगातार इस मामले में जांच कर रही है। इतना ही नहीं अभी भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को जमानत देने का सही चरण नहीं है। इसलिए उनकी जमानत याचिका ख़ारिज की जाती है।
बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ईडी ने सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ चल और अचल सम्पत्ति जब्त की थी। सत्येंद्र जैन को आय स्रोत से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को कोर्ट ने 18 जून के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जैन को फिलहाल न्यायिक हिरासत में और उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किये जाने बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को उनके सभी विभाग सौंप दिया गया है।
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