बहुविवाह ‘हलाला’ के लिए नई संवैधानिक बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम. एम​.​सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पक्ष बनाया और मामले में उनका जवाब मांगा।

बहुविवाह ‘हलाला’ के लिए नई संवैधानिक बेंच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

New Constitution Bench for Polygamy 'Halala', Supreme Court orders

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ की मुस्लिम प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय नई संविधान पीठ के गठन की घोषणा की। इस मुद्दे पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी।प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि पिछली पीठ के दो न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हुए हैं|हिमा कोहली, न्याय जे.बी.पर्दीवाला की पीठ की ओर इशारा किया। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, ‘हम एक नई संविधान पीठ की स्थापना करेंगे।’

30 अगस्त को इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम. एम.सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पक्ष बनाया और मामले में उनका जवाब मांगा।

23 सितंबर को बनर्जी और न्यायमूर्ति गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए। इसलिए इस संविधान पीठ के पुनर्गठन का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि बहुविवाह और निकाह हलाला दोनों प्रथाओं को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए।जुलाई 2018 में, इन याचिकाओं के संबंध में एक संविधान पीठ गठित करने का आदेश दिया गया था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरजाना नाम की एक महिला की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और स्पष्ट किया था कि उपाध्याय की याचिका पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी|​​ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पति से दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी, शारीरिक संबंध बनाने होंगे। फिर नए पति को तलाक देकर पहले पति से शादी कर सकती है​|
 
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