दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम पर देशद्रोह का आरोप लगाने का आदेश दिया है। शरजील इमाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि शरजील इमाम असम राज्य के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आया था। उन्होंने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू भाग को काटने की बात कही थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए, 153बी, 505 और यूएपीए की 13 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिया है। शारजील इमाम को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले हिस्सों काटने की बात कही थी। इसके बाद उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज किया गया था।
शरजील इमाम के खिलाफ आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि उन पर देशद्रोही भाषण देने और समुदाय के एक विशेष वर्ग को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है, जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। आगे कहा गया है कि “नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले राजमार्गों को अवरुद्ध करने करने की अपील की थी।
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