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नई रार: हिजाब विवाद के बाद सिख लड़की ने पगड़ी उतारने से किया मना    

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कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सिख लड़कियों द्वारा भगवा पगड़ी पहने जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। सिख अमृतधारी लड़की को उस आदेश का पालन करने को कहा गया है, जिसमें  हाई कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक किसी भी धार्मिक पहचान वाले चिन्ह धारण नहीं करने हैं। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ लगातार सुनवाई कर रहा है।

इस बीच, जब 16 फरवरी को दोबारा शिक्षण संस्थान खुले तो बंगलुरु के एक शिक्षण संस्थान के अधिकारियों ने छात्रों को कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। इसके बाद,संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी ने कॉलेज का दौरा किया और हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों से कोर्ट के आदेश को पालन करने को कहा। जिसके बाद इन लड़कियों ने मांग कि कॉलेज के सिख लड़कियों सहित अन्य लड़कियां भी कोई धार्मिक चिन्ह पहनकर नहीं आ सकती है।

इसके बाद, बेंगलुरु के माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज की सिख छात्रा को अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने उतारने से इनकार कर दिया। बाद में कॉलेज के अधिकारियों ने सिख लड़की के पिता से बात की और उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में बताया, साथ ही अधिकारियों ने लड़की के पिता को न्यायालय के आदेश के कारण खुद को असहाय बताया।

जिसके बाद, सिख लड़की के पिता का कहना कि हमारी बेटी पगड़ी नहीं हटाएगी, उन्होंने कहा  कि पगड़ी उनके जीवन का अभिन्न अंग है। फिलहाल, इसके लिए हम क़ानूनी सलाह ले रहे हैं। क्योंकि, अदालत या सरकार के आदेश में सिख पगड़ी का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं ,प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन (नॉर्थ) के डिप्टी डायरेक्टर जी श्रीराम ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में पगड़ी के बारे में कोई जिक्र नहीं है और उन्हें अब और मुद्दों में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
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