कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सिख लड़कियों द्वारा भगवा पगड़ी पहने जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। सिख अमृतधारी लड़की को उस आदेश का पालन करने को कहा गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक किसी भी धार्मिक पहचान वाले चिन्ह धारण नहीं करने हैं। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ लगातार सुनवाई कर रहा है।
इस बीच, जब 16 फरवरी को दोबारा शिक्षण संस्थान खुले तो बंगलुरु के एक शिक्षण संस्थान के अधिकारियों ने छात्रों को कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। इसके बाद,संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी ने कॉलेज का दौरा किया और हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों से कोर्ट के आदेश को पालन करने को कहा। जिसके बाद इन लड़कियों ने मांग कि कॉलेज के सिख लड़कियों सहित अन्य लड़कियां भी कोई धार्मिक चिन्ह पहनकर नहीं आ सकती है।
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