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Wednesday, December 10, 2025
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सुप्रीम कोर्ट के 49 वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित पद संभालते ही एक्शन में

पहले दिन ही 900 याचिकाओं को किया सूचीबद्ध

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शनिवार को देश के 49वें चीफ जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली थी, हालांकि शनिवार और रविवार को न्यायालय में कामकाज नहीं होता है। जिस वजह से जस्टिस ललित की सीजेआई के तौर पर सोमवार को पहला कार्य दिवस हैं।  सोमवार को अदालत में अपने पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 900 से अधिक याचिकाओं को सूचीबद्ध करके एक प्रभावशाली जस्टिस का उदाहरण प्रस्तुत किया हैं। इन याचिकाओं में कर्नाटक हिजाब विवाद, केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत, गौतम नवलखा समेत कई मामले शामिल हैं।


सोमवार को सीजेआई ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट पीठ शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने 15 बेंच में प्रत्येक को लगभग 60 मामले सौंपे हैं यहाँ आप कयास लगा सकते है कि कुल 900 मामले की सुनवाई होने है। इन सभी याचिकाओं से निपटने के लिए सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है, एक मामले को निपटाने में चार मिनट से थोड़ा अधिक समय मिलेगा।
 

बता दें कि सबसे ज्यादा 65 याचिकाएं जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच को सौंपी गई हैं। मामलों की सुवाई को लेकर भी चुनाव हुआ है जैसे- सीजेआई द्वारा चुनी गई पीठ एनआईए के खिलाफ गौतम नवलखा और यूपी सरकार के खिलाफ सिद्दीकी कप्पन की याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली पीठ हिजाब प्रतिबंध की चुनौती पर सुनवाई करेगी, जबकि न्यायमूर्ति संजय के कौल की अगुवाई वाली पीठ मुसलमानों के बीच सभी एकतरफा तलाक के रिवाजों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी। 

जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। तीन तलाक को असंवैधानिक करार देनेवाले संविधान पीठ के सदस्य भी रह चुके हैं। बता दें कि जस्टिस ललित की पीठ ने ही ‘स्किन टू स्किन टच’ पर फैसला दिया था। जिसके बाद इस फैसले को मानते हुए कहा गया कि किसी बच्चे के शरीर के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कुकर्म यह पॉक्सो अधिनियम की धारा-7 के तहत यौन हमला ही माना जाए। चीफ जस्टिस यूयू ललित जिस तरह से अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान पूरे एक्शन में दिख रहे है, उससे उम्मीद लगाई जा सकता है कि वह सारे पुराने मामलों पर जल्द ही एक्शन लेते हुए सुनवाई करेंगे। 

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