29.3 C
Mumbai
Tuesday, May 20, 2025
होमक्राईमनामातहव्वुर राणा केस: एनआईए को वॉयस-सैंपल, लिखावट जांच की मंजूरी!

तहव्वुर राणा केस: एनआईए को वॉयस-सैंपल, लिखावट जांच की मंजूरी!

एनआईए ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी।

Google News Follow

Related

पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की मंजूरी दे दी है। एनआईए ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी।

तहव्वुर राणा एनआईए की हिरासत में हैं। बीते महीने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत को 12 दिन के लिए और बढ़ाया था। एनआईए ने अदालत से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए यह आदेश सुनाया।

इससे पहले राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था, जिसके खत्म होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया था।

सुनवाई के दौरान एजेंसी ने दलील दी कि 17 साल पुराने आतंकी हमलों की साजिश के जाल को समझने और उससे जुड़े अन्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए राणा की हिरासत आवश्यक है। उसने यह भी कहा कि जांच के लिए उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाना जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तहव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील की थी। 4 अप्रैल 2025 को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राणा को भारत लाया गया था।

तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया था।

यह भी पढ़ें-

केदारनाथ धाम​: कपाट खुलने से पहले​ 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर​!

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

125,708फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
249,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें