एक महिला को अपने प्रेमी को सात साल की बच्ची से बलात्कार की इजाजत देने के लिए 40 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है| महिला के प्रेमी ने महिला की बेटी के साथ बलात्कार किया। इस सबमें मां की सहमति थी| इस आरोप में कोर्ट ने इस महिला को 40 साल की सजा सुनाई है|
केरल फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला: केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है| तिरुवनंतपुरम की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आर.रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 के बीच हुई इस घटना के सिलसिले में पीड़िता की मां को 40 साल जेल की सजा सुनाई है|
न्यायाधीश आर. रेखा ने क्या कहा?: जज रेखा ने कहा, इस मामले में मां को मुख्य आरोपी यानी महिला के प्रेमी द्वारा सुनवाई के दौरान आत्महत्या करने के कारण सजा सुनाई गई है। महिला को सजा सुनाते हुए रेखा ने कहा कि पीड़ित बच्ची का बचपन उसकी मां ने बर्बाद कर दिया| उसकी माँ की ज़िम्मेदारी अपनी छोटी बेटी की सुरक्षा करना थी। लेकिन इस मां ने अपने प्रेमी को अपनी सात साल की बेटी से रेप करने की इजाजत दे दी| इसके चलते पीड़ित लड़की यौन शोषण और रेप का शिकार हो गई|
इस महिला का पति मानसिक रूप से स्थिर नहीं था| इसलिए यह महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही थी| इसके बाद इस महिला का रिश्ता शिशुपाल नाम के शख्स से हो गया| उसने ही इस महिला की बेटी के साथ बलात्कार किया था| 2018 और 2019 के बीच शिशुपाल द्वारा उसके साथ बार-बार बलात्कार और यौन शोषण किया गया।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता की 11 साल की सौतेली बहन का भी शोषण किया गया है| पीड़िता और उसकी 11 वर्षीय बहन को चुप रहने की धमकी दी गई। दोनों बच्चियां भागकर नानी के घर पहुंच गईं जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। इस मामले में 32 तरह के दस्तावेज जमा किये गये हैं| यह भी स्पष्ट है कि 22 लोगों की गवाही दर्ज हो चुकी है|
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