UP: ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी, अदालत की अवमानना?

जज ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह उनकी सेवा का वीडियो फुटेज बनाएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग की मदद लें।

UP: ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी, अदालत की अवमानना?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद व्यवस्थापन समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने के स्थानीय अदालत के निर्देश का विरोध करने का फैसला किया है|कोर्ट के निर्देशानुसार 6 व 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर की देखरेख में वीडियोग्राफी की जाएगी|

उन्होंने कहा, ‘हम वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को भी मस्जिद के मैदान में प्रवेश नहीं करने देंगे। वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में प्रवेश करने का कोई भी प्रयास अनैतिक है, “अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रबंधन परिणाम भुगतने के लिए तैयार है।

दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी दिवार पर गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा एवं अनुष्ठान की 18 अप्रैल को अजय कुमार को इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी थी। जज ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह उनकी सेवा का वीडियो फुटेज बनाएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग की मदद लें।

इसके बाद, उनकी उपस्थिति में 6 मई और 7 मई को सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की जाएगी, दोनों पक्षों को महाधिवक्ता द्वारा बताया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने पहले एक नए वकील आयुक्त की नियु​​क्ति पर आपत्ति जताई थी और अब वीडियो को हटाने का विरोध किया है। नोटिस में कहा गया है कि 6 मई को दोपहर 3.00 बजे काम शुरू होगा और उसी दिन काम पूरा नहीं होने पर 7 मई से काम शुरू हो जाएगा|

मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी और वीडियोग्राफी कोर्ट में पेश की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर देवी गौरी की मूर्ति है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद के विध्​​वंस के बाद, भक्तों के नियमित प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन ही इस देवता की पूजा की अनुमति दी गई थी।

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