स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर लगेगा बैन 

नियम का उल्लंघन करने पर 1000 फ्रैंक यानी  82 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा 

स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर लगेगा बैन 
हिजाब को लेकर कई देशों में विवाद चल रहा है। ईरान में जहां महिलाएं इससे आजादी चाहती हैं। वहीं, भारत में आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय सुनाएगा कि स्कूल में हिजाब पहनना है कि नहीं। जब की स्विट्जरलैंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया जा रहा है। यह स्विट्जरलैंड में इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 फ्रैंक यानी 82 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। स्विस फेडरल काउंसिल ने संसद में एक मसौदा का प्रस्ताव पेश किया है।
बताया जा रहा है कि, अरब न्यूज़ के हवाले से कहा गया है कि संसद को भेजे गए मसौदे में बुर्का का जिक्र नहीं किया गया है। इतना ही नहीं इस मसौदे में छूट देने की भी बात कही गई है। संसद में मसौदा पास होने के बाद यह बिल स्विट्जरलैंड में लागू हो जाएगा।
बात दें कि स्विट्जरलैंड में कुल मिलाकर पांच फीसदी मुस्लिम हैं। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक  जगहों पर हिजाब पर बैन लगाने के प्रस्ताव को 2021 में एक जनमत संग्रह कराया गया था। इससे पहले भी स्विट्जरलैंड में 2021 में ही सात मार्च को सार्वजानिक स्थानों पर चेहरा ढ़कने के लिए लाये गए प्रस्ताव पर मतदान किया था।
स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर बैन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले कपडे जैसे नकाब, घूंघट और बुर्का शामिल है। इस पर बैन करने के लिए वोटिंग की गई थी, जिसमें 51 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। स्विस कैबिनेट का कहना है यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया जा रहा है। मालूम में हो कि डेनमार्क, नीदरलैंड ,ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है।
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