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जुबैर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा  

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मोहम्मद जुबैर ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जल्द जमानत की मांग की है। वकील ने कोर्ट को बताया कि जुबैर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि ऑल्ट न्यूज़ को संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक  आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर ने यह पोस्ट 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किया था। इसके बाद  पिछले सप्ताह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जुबैर पर शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 295A (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत आरोप लगाया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जुबैर के खिलाफ नए प्रावधान आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 लागू की है।

 

अब मोहम्मद जुबैर ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जुबैर के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वकील ने जुबैर की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
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