5G Case: कोर्ट ने जूही चावला पर लगाया 20 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। अभिनेत्री जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।जूही चावला ने देशभर में 5 जी वायरलेस नेटवर्क लगाए जाने के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी और 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया। जूही चावला की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है।हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका सिर्फ प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी। वहीं, पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जूही चावला ने लिंक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिससे सुनवाई में तीन बार समस्या उत्पन्न हुई।

इसको लेकर दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जूही से कोर्ट ने सीधे याचिका दायर करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि तकनीक से संबंधित अपनी चिंताओं के संबंध में पहले सरकार को आवेदन करना चाहिए था। जूही चावला की याचिका पर न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने वर्चुअल सुनवाई की। अदालत ने कहा था कि चावला और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता, तब उन्हें अदालत आना चाहिए था। बता दें कि जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी द्वारा दायर याचिका में कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, जानवर, पौधा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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