बीएमसी ने मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया है।
मुंबई। कोरोना संकट के दौरान बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई में 58 करोड़ का जुर्माना वसूला है। वहीं, सेंट्रल ,पश्चिम और हार्बर रेलवे ने क्रमश: 21.18 लाख, 22.63 लाख और 6.5 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है।बता दें कि यह आंकड़ा अप्रैल 2020 से 23 जून 2021 तक का है।
बिना मास्क के घूमने वालों से बीएमसी ने अकेले 50.29 करोड़ तो वहीं मुंबई पुलिस ने 7.6 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। बीएमसी ने मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया है। रेलवे ने 50.39 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। इनमें सेंट्रल रेलवे 21.18 लाख, पश्चिमी रेलवे 22.63 लाख और हार्बर रेलवे ने 6.5 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 863 नए मामले सामने आए जो कि पांच जून से अब तक प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही महामारी से 23 और मरीजों की मौत हो गई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने यह जानकारी दी। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, शहर में अब तक संक्रमण के 7,23,324 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 15,338 पर पहुंच गई है। मुंबई में अभी 14,577 कोविड-19 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 6,91,128 लोग ठीक हो चुके हैं।