ड्रग्स के साथ तौल में कागज भी शामिल?,एनसीबी का हाईकोर्ट से सवाल

ड्रग्स के साथ तौल में कागज भी शामिल?,एनसीबी का हाईकोर्ट से सवाल
मुंबई। एजेंसियों द्वारा ड्रग्स पकड़े जाने पर उसका वजन मापते समय उस कागज को भी वजन में शामिल किया जा सकता है, जिसमें वह मादक पदार्थ पैक किया जाता है? इस सवाल के जवाब के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) हाईकोर्ट पहुंचा है। एनसीबी ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस सवाल का जवाब मांगा है। एनसीबी की याचिका में बॉलीवुड ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज केसवानी के पास मिले एलएसडी के नमूनों की गुजरात स्थित एफएसएल लैब में दोबारा जांच कराने को लेकर एनडीपीएस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल लोवर कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के पास से मिली एलएसडी को बिना कागज के वजन के तौला  जाए। सोमवार को न्यायमूर्ति अजय गडकरी के सामने एनसीबी की अपील स्वरूप याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने अथवा उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि मौजूदा रिपोर्ट से सिर्फ यह बात सामने आयी है कि 0.62 ग्राम एलएसडी आरोपी के पास से मिली है। लेकिन इसमें कागज का वजन कितना है जिसमें एलएसडी है। इसका उल्लेख नहीं है। वहीं एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्रीरामव सिरसाट ने कहा कि कागज के साथ एलएसडी के वजन पर विचार होना चाहिए। क्योंकि एलएसडी कागज के साथ दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एडिसनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पक्ष रखेंगे। किन्तु फिलहाल वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए समय दिया जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि एलएसडी का वजन तय करने में कागज का वजन शामिल है कि नहीं। इस विषय से संबंधित हमारे सामने पुराने फैसले पेश किए जाए। जिससे देखने के बाद वे याचिका में उठाए गए मुद्दे को तय करेंगे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 9 जून 2021 को रखी है।
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