भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एनसीपी नेता व महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत ने मंगलवार को उनके जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने मनी लांड्ररिंग मामले में अनिल देशमुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
एक विशेष अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कथित मनी लांड्रिंग में तकनीकी आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनसीपी नेता देशमुख को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
देशमुख ने अपनी अर्जी में दलील दी कि धन शोधन निवारण कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उन्हें आगे की न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया। देशमुख ने कहा कि इसलिए, वह तकनीकी आधार पर (डिफॉल्ट) जमानत के हकदार हैं। ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे ने राकांपा नेता की याचिका खारिज कर दी।
ये भी पढ़ें
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटोले के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता