भारतीय रेल ने “भारत गौरव ट्रेनें ” लॉन्च की गई हैं। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, ज्वाइंट वेंचर, कंसोर्टियम, सरकारी एजेंसियों सहित इच्छुक टूर ऑपरेटर वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर “भारत गौरव ट्रेनों” के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, “भारत गौरव ट्रेनों” का विचार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत और विश्व के लोगों के लिए भारत के शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत लोगों को किफायती दर पर विभिन्न स्थानों पर घूमने का सुअवसर मिलेगा।
भारत गौरव ट्रेन योजना की मुख्य विशेषताएं
रेलवे बोर्ड द्वारा सेवा प्रदाता को कोच आवंटित किए जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर नॉन रेलवे कस्टमर (NRC) स्कीम के तहत सीधे रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से भी कोच खरीद सकता है। सेवा प्रदाता इस योजना के तहत 2 लगेज कम ब्रेक वैन सहित न्यूनतम 14 और अधिकतम 20 कोचों का विकल्प चुन सकते हैं। सेवा प्रदाता इन ट्रेनों के व्यापार मॉडल और टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें ट्रेन ब्रांडिंग अधिकार, नामकरण अधिकार और तीसरे पक्ष के विज्ञापन अधिकार भी मिलेंगे। सेवा प्रदाता बिना साज-सज्जा वाले कोचों का विकल्प भी चुन सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जैसे सुइट या सैलून या किसी अन्य विशिष्ट पर्यटक आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।
सेवा प्रदाता को रेलवे को सालाना उपयोग के अधिकार शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, इसके प्रकार और इसके कोडल लाइफ के आधार पर एक निश्चित दर के रूप में तैयार किया गया है। तथापि, सेवा प्रदाता को उपयोग के अधिकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोच गैर रेलवे ग्राहक के माध्यम से रेलवे की अपनी उत्पादन इकाइयों से खरीदे जाते हैं। पुनर्विकसित स्टेशन के लिए उपयुक्त , ढुलाई और उपयोगकर्ता शुल्क के लिए निर्धारित अन्य शुल्क और रिफंडेबल शुल्क लागू हैं। परफॉर्मेंस आधारित बैंक गारंटी के रूप में वापसी योग्य सुरक्षा जमा भी रेक की मांग के लिए लागू है।
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