BMC का बड़ा फैसला: ये स्थान अब सुबह से शाम तक खुले रहेंगे पर ये हैं शर्तें

BMC का बड़ा फैसला: ये स्थान अब सुबह से शाम तक खुले रहेंगे पर ये हैं शर्तें

file photo

मुंबई। बीएमसी ने महाराष्ट्र में घटते कोरोना मरीजों के बीच बड़ा निर्णय लिया है। सोमवार को बीएमसी ने मुंबई के सभी मैदान,गार्डन और सी फेज, सी फ्रंट और बीच खोलने का फैसला किया है। ये सभी स्थान अब सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने रेस्टोरेंट और दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है।

Mumbai: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) allows opening of grounds, gardens, beaches & seafronts from 6 am to 10 pm, on all days.
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महाराष्ट्र में अब दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं, बशर्ते प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया हो और वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हैं।  जिम, योग केंद्र, सैलून, पार्लर और स्पा को 50% क्षमता के साथ रोजाना रात 10.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि अगर परिसर वातानुकूलित है तो पंखे को चालू किए जाने जरूरी हैं और खिड़की-दरवाजे खुले रखने होंगे।
बता दें कि महाराष्ट्र में 15 अगस्त से नए कोरोना प्रोटोकॉल लागू हो गए हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि रविवार से कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण कराने वालों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके बाद कल से मुंबई लोकल फिर से शुरू कर दी गई है। जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक मिली हैं, उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लोगों को मॉल में प्रवेश की अनुमति देने से पहले कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच करनी जरूरी है। उन्होंने कहा, “मॉल में गार्ड होने चाहिए. यह मॉल के मालिक की जिम्मेदारी है. गार्ड को आगंतुकों के प्रमाण पत्र की जांच करने की आवश्यकता है। ”
मुंबई की लोकल ट्रेनें रविवार से टीका ले चुके लोगों के लिए पूरी तरह चालू हो गईं हैं। जो लोग कोविड -19 वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक के बाद से 14 दिनों का अंतराल पूरा कर चुके हैं वे यूनिवर्सल पास प्राप्त करके लोकल ट्रेन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्टफोन, वार्ड कार्यालयों और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से ये पास लिया जा सकता है 11 अगस्त को अनुमति मिलने के बाद से मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों को लगभग 1,20,000 मासिक सीजन रेलवे पास जारी किए गए हैं।
बता दें कि सरकार ने शादी समारोहों से जुड़े नियमों में भी ढील दी है।  अगर विवाह समारोह खुले में हो रहा हो तो उसके लिए अधिकतम 200 मेहमानों की अनुमति है जबकि इनडोर वेन्यू के लिए 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी। ऐसे समारोहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और कोविड के उचित व्यवहार के अनुपालन को सत्यापित करने की मांग पर सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नियम तोड़ने वालों को दंडित किया जाएगा और उक्त परिसर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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