बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की सीईटी परीक्षा,10वी के अंकों के आधार पर होगा एडमिशन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की सीईटी परीक्षा,10वी के अंकों के आधार पर होगा एडमिशन

मुंबई। आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने कक्षा 11 वी में प्रवेश के लिए ली जाने वाली सीईटी परीक्षा रद्द कर दी है। अदालत के आदेश के अनुसार दसवीं के अंकों के आधार कक्षा 11 वी में एडमिशन होगा। आईसीएसई बोर्ड की एक छात्रा ने यह याचिका दायर की थी। इससे पहले न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने 6 अगस्त को इस याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कोर्ट से सीईटी परीक्षा से जुड़ेन निर्णय को नीतिगत फैसला बताया था।

उन्होंने दावा किया था कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित मे लिया गया है। इसलिए इसे यथावत रखा जाए और याचिका को खारिज कर दिया जाए। जबकि याचिका में दावा किया गया है कि सीईटी का पाठ्यक्रम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इससे अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों परेशानी होगी। इसलिए सीईटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल उठाए थे कि जब कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी तो सीईटी के लिए परीक्षा कैसे होगीॽ

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