एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे अनिल देशमुख 

कोर्ट ने सीबीआई की एनसीपी नेता की जमानत रोकने वाली याचिका को खारिज किया  

एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे अनिल देशमुख 

एनसीपी नेता अनिल देशमुख एक साल बाद जेल से बाहर आयेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की  अनिल देशमुख की जमानत रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले अदालत ने 21 दिसंबर को 27 दिसंबर तक देशमुख की जमानत पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में  देशमुख की बेल को रोकने के लिये अर्जी लगाई थी।  जिस सुनवाई नहीं हो पाई। इस बीच आज देशमुख की जमानत को रोकने का समय समाप्त हो गया। इसलिए, उन्हें बुधवार को  वे जेल से बाहर आ सकते हैं।

बता दें कि 12 दिसंबर को हाई कोर्ट ने देशमुख की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। जिसके  बाद कोर्ट ने कहा गया था कि इस मामले में यह फैसला 10 दिन बाद लागू होगा। 21 तारीख को देशमुख रिहा हो सकेंगे। इस बीच सीबीआई ने अदालत से मांग की उनकी जमानत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी तब तक लिए उनकी जमानत याचिका पर स्टे लगा दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने 27 दिसंबर तक देशमुख की जमानत याचिका पर स्टे लगा दिया था।  जो मंगलवार खत्म हो गया। इस दौरान सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि देशमुख बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।
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