बांबे हाईकोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के तीन सदस्यों द्वारा दायर उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सालाना संगीत कार्यक्रम ‘दिवाली पहाट’ के आयोजन के लिए अनुमति का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति आर. डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में ‘कोई आधार नहीं है’ और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
ठाणे नगर निगम ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए एकनाथ शिंदे गुट को अनुमति दी है। यह याचिका शिवसेना उद्धव गुट के समर्थक विचारे, सुधीर बेलोसे और जनक सांघवी ने अपने आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए दायर की थी। इस याचिका में शिंदे गुट को ठाणे में एक पंडाल और मंच बनाने की अनुमति से संबंधित निगम के 13 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी।
याचिका में दलील दी गई थी कि उन्हें 2016-17 से ही संबंधित स्थान पर ‘दिवाली पहाट’ आयोजित करने की अनुमति मिलती रही है, इसलिए उन्हें उसी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने का पूरा अधिकार है और उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ठाणे के निवासी शामिल होते हैं। याचिका में दावा किया कि निगम शिवसेना के शिंदे नीत सत्तारूढ़ धड़े और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम कर रहा था। पीठ ने अपने समक्ष पेश सभी दस्तावेजों पर गौर करने के बाद कहा कि अन्य धड़े को अनुमति देते समय निगम की ओर से उसे कोई दुर्भावना नहीं दिखी और उसने याचिका खारिज कर दी।
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