वानखेड़े को ‘आफत’ में राहत, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देनी होगी नोटिस

वानखेड़े को ‘आफत’ में राहत, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देनी होगी नोटिस

file photo

मुंबई। ड्रग्स केस में नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी है। गुरुवार को वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से तीन पहले नोटिस देना होगा। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कोर्ट में एक याचिका दायर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। इसके अलावा उन्होंने  मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो यह जांच सीबीआई द्वारा की जाय।

बता दें कि समीर वानखेड़े पर ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए थे। प्रभाकर सेल ने खुलासा किया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए केपी गोसावी नाम के शख्स ने फोन पर 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ में डील फिक्स करने की बात कर रहा था। केपी गोसावी ने 8 करोड़ रुपए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देने की भी बात कही थी।एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े गुरुवार को एनसीबी के दफ्तर भी पहुंचे थे।

इस दौरान मीडिया ने जब उनसे इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने किसी भी तरह का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि समीर वानखेड़े से एनसीबी विजिलेंस की टीम ने बुधवार को साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की थी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने जानकारी दी कि इस दौरान वानखेड़े ने अधिकारियों को दस्तावेज भी सौंपे।

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