महाराष्ट्र राज्य में एक फरवरी से कोरोना वायरस के प्रतिबंधों के नियमों में ढील दी गई है। इस संबंध में नई गाइड लाइन जारी की गई है। राज्य में ओमीक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नई पाबंदियां लगाए गये थे।
पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना प्रतिबंध में ढील देने का फैसला किया है। इसी के तहत पर्यटन स्थलों, सफारी, राष्ट्रीय उद्यानों, शादियों, कार्यक्रमों, अंतिम संस्कार के संबंध में निर्णय लिए गए हैं।
नए नियमों की सूची
•स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर 50% क्षमता पर रेस्तरां,थिएटर, सिनेमा थिएटर के लिए अनुमति। शादी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, क्षमता के 25% या अधिकतम 200 लोगों के उपस्थिति की अनुमति है।
•अंतिम संस्कार में उपस्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुंबई में रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया है। थीम पार्क, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 50% क्षमता पर शुरू किए जाएंगे। पर्यटन स्थल नियमित रूप से शुरू होंगे। पर्यटन स्थलों के टिकट ऑनलाइन खरीदे जाने चाहिए। साथ ही पर्यटकों को टीका लगाया जाना चाहिए।
• ब्यूटी पार्लर, स्पा और सैलून में 50% उपस्थिति की अनुमति है। नेशनल पार्क और जंगल सफारी नियमित रूप से शुरू होंगी। यहां आने वाले सभी पर्यटकों को टीका लगवाना अनिवार्य है। मास्क लगाना अनिवार्य है। दोनों जगहों पर जाने के लिए टिकट ऑनलाइन बुक करना होगा।
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