महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में और ढील देने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अब रेस्तरां, सिनेमा हॉल और थिएटर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ उन्हें चलाने की दी जायेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मामलों में निरंतर गिरावट के मद्देनजर महामारी संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी है। नए दिशानिर्देशों के तहत, मुंबई सहित 14 जिलों में रेस्तरां, सिनेमा हॉल और थिएटर 100 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे।
इसके अलावा, सभी 14 जिलों में स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों, मनोरंजन पार्कों को भी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इन 14 जिले में मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपुर, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर और कोल्हापुर को शामिल किया गया है।
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में ये ऐसे जिले हैं, जहां पहली टीकाकरण की खुराक 90 प्रतिशत से अधिक है, दूसरी खुराक 70 प्रतिशत से अधिक है, संक्रमण दर 10 प्रतिशत से कम है और ऑक्सीजन या आईसीयू में संक्रमित मरीज 40 प्रतिशत से कम है।
अधिसूचना के मुताबिक इन जिलों में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, ड्रामा थिएटर (नाट्यगृह), पर्यटन स्थल, मनोरंजन पार्क आदि को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।
इसके मुताबिक, “इस सूची से बाहर की गई अन्य प्रशासनिक इकाइयों के लिए, ये 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे।” तीसरी लहर में “कोरोना पीक” से महाराष्ट्र ने नए कोरोनो वायरस मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की है। राज्य ने कुल 675 नए मामले दर्ज किए, जिनमें 104 ओमिक्रॉन संक्रमण और पांच संक्रमित मरीजों की मौत शामिल हैं।
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