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Thursday, December 25, 2025
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AQI गंभीर होते ही कक्षा 1–9 और 11 के लिए हाइब्रिड मोड लागू

दिल्ली में प्रदूषण का कहर

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दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद शिक्षा निदेशालय (DoE) ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों को बढ़ते प्रदूषण से बचाने और पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11 के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

यह निर्देश दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा, जिनमें DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल शामिल हैं। स्कूलों को कहा गया है कि जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो, वहां फिजिकल और ऑनलाइन कक्षाओं का मिश्रित विकल्प दिया जाए। शिक्षा निदेशालय ने अपने आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया कि छात्रों और उनके अभिभावकों को यह विकल्प मिलेगा कि वे ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं अटेंड करें।

प्रदूषण के हालात को देखते हुए यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्कूलों में उपस्थिति कम करने की कोशिश की जा रही है।

स्कूलों में हाइब्रिड मोड का फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-IV को लागू किए जाने के बाद आया है। इस चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

इससे पहले, प्रदूषण बढ़ने पर GRAP के स्टेज-III के तहत कक्षा 5 तक हाइब्रिड कक्षाएं लागू की गई थीं और निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद स्टेज-IV की जरूरत पड़ी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 431 दर्ज किया गया, जो इस साल का अब तक का सबसे खराब स्तर है। इससे पहले 11 नवंबर को AQI 428 रिकॉर्ड किया गया था। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि रविवार को भी AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में बना रह सकता है, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा और बढ़ सकता है।

स्कूलों के साथ-साथ दफ्तरों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्यालयों में फिजिकल उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश दिया है। शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को नियमित रूप से कार्यालय आने को कहा गया है।

निजी कार्यालयों को भी निर्देश दिया गया है कि वे स्टैगर्ड टाइमिंग अपनाएं और ऑफिस आने-जाने से होने वाली वाहन आवाजाही को न्यूनतम रखें। जरूरी और आपातकालीन सेवाओं जैसे अस्पताल, फायर सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी आपूर्ति, सफाई, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

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