बहुमंजिला इमारतों के लिये अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अनिवार्य

कानून जल्द ही लागू किया जाएगा - खोंडे

बहुमंजिला इमारतों के लिये अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अनिवार्य

मुंबई, ऊंची इमारतों में आग की दुर्घटनाओं के मद्देनजर, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट को सभी मेट्रो शहरों में उंची इमारतों सहित मुंबई, में प्रस्तावित ऊंची इमारतों के लिए अनिवार्य किया गया है, मुख्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश खोंडे ने कहा। इस संबंध में, राज्य सरकार ने हाल ही में एक परिपत्रक जारी किया है और 70 मीटर से अधिक लम्बी इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा लिफ्ट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। खोंडे ने आगे कहा, महाराष्ट्र राज्य अग्नि सुरक्षा और उद्वाहन अधिनियम अंतिम चरण में है। पिछले कुछ दिनों से, राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लागू करने की कोशिश कर रही है, जो कि ऊँची इमारतों या अन्य दुर्घटनाओं में होने वाली आग पर विचार कर रही है।

हाल ही में मुंबई सहित राज्य के सभी मेट्रो शहरों को कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं। तदनुसार, अब शहर में 70 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा उद्वाहन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि वे बिल्डरों को आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए जो इस तरह के अग्नि सुरक्षा बचाव उद्वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। खोंडे ने कहा कि मुंबई नगर निगम को भी इस तरह के सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अग्नि सुरक्षा उद्घाहनका हर जगह उपयोग किया जाना चाहिए और हमने यह भी सुझाव दिया है कि कार पार्किंग के लिए लिफ्ट का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

स्कूली बच्चों के लिए विशेष देखभाल-  स्कूली बच्चों के लिए विशेष देखभाल की जाएगी और उस संबंध में नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। अक्सर बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने पर आकस्मिक होने की सूचना दी जाती है।इसलिए, यह जरूरी है कि बारह वर्ष से कम आयु के छात्र स्वयं उद्घाहन का उपयोग न करें। इस तरह के निर्देश सभी स्कूलों को दिए जा रहे हैं।

कानून जल्द ही लागू होगा- महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम में कई नए दिशानिर्देश शामिल हैं। इसलिए, नए कानून को अंतिम अनुमोदन के लिए कानूनी और न्याय विभाग को भेजा गया है। खोंडे ने कहा कि कानूनी और न्याय विभाग के कुछ सुझाव आने पर इस अधिनियम को जल्द ही लागू किया जाएगा।

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