मंत्री रियल्टी के पूर्व अध्यक्ष नहीं जा पाएंगे नेपाल

अदालत ने अनुमति देने से किया इनकार

मंत्री रियल्टी के पूर्व अध्यक्ष नहीं जा पाएंगे नेपाल

बांबे हाईकोर्ट ने मंत्री रियल्टी लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष सुनील मंत्री को अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए नेपाल जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुनील मंत्री पर 300 करोड़ रुपये का ऋण नहीं चुकाने का आरोप है। उन्होंने उच्च न्यायालय से दो जून से आठ जून तक नेपाल की यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लेनदारों को उनका पैसा नहीं मिलने की आशंका होगी। लेनदारों को 300 करोड़ रुपये वापस नहीं किये जाने के बाद मंत्री की फर्मों का परिसमापन चल रहा है। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की अवकाश पीठ ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश पारित किया था जिसकी एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई।

न्यायमूर्ति आहूजा ने कहा कि पहले के आदेशों का अवलोकन किये जाने से ‘‘यह स्पष्ट होता है कि अगर उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है, तो लेनदारों को उनका पैसा नहीं मिलने की आशंका होगी।’’ न्यायमूर्ति आहूजा ने कहा, ‘‘ऐसे व्यक्ति को देश छोड़ने की अनुमति देना बहुत जोखिम भरा होगा। मेरे विचार में यह लेनदारों और फ्लैट खरीदारों के हितों के लिए ठीक नहीं होगा जो इतने सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’’

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक सुनील मंत्री का आचरण इस अदालत के आदेशों को लेकर ठीक नहीं है और उनके आचरण को देखते हुए यह सही नहीं लगता कि उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति दी जाये। मंत्री के वकील अबाद पोंडा ने तर्क दिया है कि भले ही नेपाल की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आवेदक ने अदालत के सम्मान में और अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए अनुमति मांगी है।

उच्च न्यायालय ने जनवरी 2016 में मंत्री और कंपनी के तीन निदेशकों पर देश से बाहर जाने से रोक लगा दी थी। पोंडा ने दलील दी कि मंत्री को यात्रा करने का मौलिक अधिकार है, वह पिछले छह वर्षों में फरार नहीं हुए हैं और अब भी वह ऐसा नहीं करेंगे। सरकारी परिसमापक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रथमेश कामत ने याचिका का विरोध किया।

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