आरएसएस मानहानि मामले में सुनवाई तीन दिसंबर तक टली

  कुंटे ने 2014 में भिवंडी में गांधी के भाषण के बाद मामला दायर किया था

आरएसएस मानहानि मामले में सुनवाई तीन दिसंबर तक टली

HC bans inclusion of 18 castes of OBC in SC

ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुनवाई शनिवार को तीन दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत अगली तारीख को मामले में पेश होने से स्थायी छूट के आग्रह से संबंधित गांधी की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

संयुक्त दीवानी न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) एल सी वाडीकर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कुंटे ने 2014 में भिवंडी में गांधी के भाषण के बाद मामला दायर किया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान से संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

मामले में 2018 में ठाणे की एक अदालत ने गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों को स्वीकार नहीं किया था। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि उपस्थिति से स्थायी छूट के लिए गांधी की ओर से याचिका दो तारीख पहले दायर की गई थी, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है।

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