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Monday, June 22, 2026
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पति ने जबरन बनाए शारीरिक संबंध,पत्नी को मार गया लकवा! मुंबई की सेशन कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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मुंबई। सेशन कोर्ट ने पत्‍नी की इच्‍छा के बगैर जबरन सेक्‍स के मामले में एक फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा कि पत्‍नी के साथ जबरन संबंध बनाने के आरोपी पति ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। इस फैसले को इसलिए अजीबोगरीब कहा जा रहा है, क्‍योंकि हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मैरिटल रेप क्रूरता है और इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। मुंबई के अडिशनल सेशन जज एसजे घरात की अदालत में महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसके पति ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए, जिसके कारण उसे लकवा मार गया। इस पर कोर्ट ने कहा आरोपी व्‍यक्ति महिला का पति है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि पति होने के नाते उसने कोई गैरकानूनी काम किया है। महिला ने पति पर जबरन संबंध बनाने और दहेज उत्‍पीड़न का आरोप लगाया था जबकि आरोपी पति ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला की शादी 22 नवंबर 2020 को हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद ही महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला ने कहा कि दो जनवरी को जब वह अपने पति के साथ महाबलेश्‍वर गई थ,. तब उसके पति ने उसकी इच्‍छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने बताया कि इस घटना के बाद से वह काफी बीमार रहने लगी। उसने जब अपनी जांच कराई तो डॉक्‍टरों ने बताया कि उसे कमर के नीचे लकवा मार गया है, पति ने कोर्ट में सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसने कहा कि कभी भी उसके परिवार और उसकी ओर से दहेज की मांग नहीं की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अडिशनल सेशन जज घरात ने कहा, महिला को लकवा मार जाना दुख की बात है पर इसके लिए पति को जिम्‍मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

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