मुंबई। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए महाराष्ट्र में लागू लॉकडाउन को 1 जून 2021 की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। पहले से लागू सभी पाबंदियां पहले जैसे लागू रहेंगे। दूसरे राज्यो से महाराष्ट्र आने वालों को निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा, जो 48 घंटे से ज्यादा पुराना न हो। स्थानीय डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी को कहा गया है कि वह अपने इलाके के बाजार और एपीएमसी मार्किट पर नज़र रखे कि वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ न हो।
इसके पहले 15 मई तक लॉक डाउन लगाया गया था। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में मंत्रियो ने लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी है और अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस दौरान पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया है। नए गाइडलाइन्स की मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में निगेटिव होने पर ही लोगों को एंट्री मिलेगी।
कोविड-19 के टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए BMC ने 1 करोड़ डोज खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए BMC ने बुधवार को ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EOI) जारी किया किया है। टीके बनाने वाले कंपनियां 18 मई को दोपहर एक बजे तक आवेदन कर सकती हैं। वैक्सिनेशन प्रक्रिया के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को उन फिल्मी सितारों और राजनेताओं से संपर्क करने के लिए एक नोडल ऑफिसर रखना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया, ‘लोग फिल्मी सितारों और राजनेताओं से सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं।