राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे नवाब मलिक- अनिल देशमुख

जेल में बंद एनसीपी के दोनों एमएलए को कोर्ट ने नही दी अनुमति

राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे नवाब मलिक- अनिल देशमुख

राज्यसभा चुनाव में मतदान की नौबत आने के बाद अब एक-एक वोट का महत्व बढ़ गया है। इसलिए जेल में बंद राकांपा के दो विधायक मतदान के लिए एक दिन जमानत चाहते थे पर विशेष अदालत ने उनकी मांग खारिज कर दी है। जेल में बंद अनिल देशमुख व नवाब मलिक 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में हिस्सा लेने के लिए ये दोनों एक दिन की जमानत चाहते थे।

मलिक के खिलाफ मनी लांड्रिग के आरोप को लेकर प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) जांच कर रही है जबकि देशमुख के खिलाफ ईडी व सीबीआई दोनों जांच कर रही है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष अदालत में दिए गए आवेदन में मलिक व देशमुख ने कहा था कि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। सिर्फ विधानसभा सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं।

लिहाजा हमे मतदान के लिए अनुमति प्रदान की जाए। मलिक का फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसलिए मलिक ने कहा है कि उन्हें एंबुलेंस से विधान भवन ले जाने की अनुमति दी जाए और मतदान के बाद दोबारा अस्पताल में वापस लाया जाए। मलिक ने आवेदन में कहा है कि वे अपने उपचार व पुलिस दल का खर्च स्वयं वहन करेंगे।

इसी तरह देशमुख ने कहा था कि वे भी पुलिस दल का खर्च खुद वहन करेंगे। इसलिए उन्हें एक दिन के लिए जमानत दी जाए। बुधवार को इनकी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने दोनों विधायको को वोट देने की अनुमति देने का विरोध किया था। गुरुवार को विशेष अदालत ने देशमुख और मलिक की याचिका खारिज कर दी।

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