राष्ट्रगान अपमान: ममता को राहत  

मामले की सुनवाई खिलाफ 29 नवंबर तक लिए स्थगित 

राष्ट्रगान अपमान: ममता को राहत  

मुंबई सत्र न्यायालय ने राष्ट्रगान के प्रति कथित रूप से अनादर दर्शाने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े मामले की सुनवाई खिलाफ 29 नवंबर तक लिए स्थगित कर दी है। तब तक मुख्यमंत्री बनर्जी को मिली राहत कायम रहेगी है।

दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री बनर्जी को दो फरवरी 2022 को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को मुख्यमंत्री बनर्जी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। शुरुआती सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसे अब अगली सुनवाई तक कायम रखा गया है। मामले से जुड़े शिकायतकर्ता व अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है।
इस मामले को लेकर मुंबई भाजपा के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 को मुंबई की मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रगान के प्रति अनादर दर्शाया था। कोर्ट से श्री गुप्ता ने इस मामले को लेकर बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

शिकायत में गुप्ता ने दावा किया है कि बनर्जी ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से साल 2015 में जारी किए गए उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसके तहत कहा गया गया है कि जब भी राष्ट्रगान बजे तो लोगों को सावधान की मुद्रा में खडे हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल मुख्यमंत्री बनर्जी मुंबई दौरे पर आयी थी। उस दौरान राष्ट्रगान शुरू रहने के दौरान चलती बनी थी।

ये भी पढ़ें 

​श्रद्धा मर्डर केस​: सीएम शिंदे की पहली प्रतिक्रिया​,​ ​कहा, ”दोषियों को​…”​

2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत,पीएम मोदी ने कहा…. 

विनायक मेटे ​दुर्घटना​:​ ​सीआईडी ​को​​ लगे पुख्ता सबूत, चालक पर मामला दर्ज

Exit mobile version