मुंबई। अब महाराष्ट्र के सभी बोर्ड और सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी। स्कूली शिक्षा विभाग के परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिया। मराठी के अवावा हिंदी, अग्रेजी, गुजराती, उर्दु, तमिल, तेलगु सहित अन्य भाषा मीडिया वाले स्कूलों में मराठी को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाना होगा। कक्षा 5 वीं से 10 वीं कक्षाओं के लिए यह नियम लागू किया गया है।
इसके पहले स्कूली शिक्षा विभाग ने 1 जून 2020 को राज्य के सभी बोर्ड के स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई को सख्ती से लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया था। जिसमें राज्य के मराठी स्कूलों को छोड़कर अन्य भाषा के स्कूलों में मराठी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया गया था पर अब गैर मराठी भाषी स्कूलों में भी मराठी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने की सख्ती लागू की गई है।