मुंबई। परेल में 2016 में हुए एक सड़क हादसे में शेखर पुजारी नामक युवक की मौत हो गई थी, इस बदनसीब युवक के परिवारजनों को मुआवजे के लिए 5 साल इंतजार तक करना पड़ा।
20 लाख रुपए देने का आदेश
अदालत ने शेखर पुजारी के परिवारजनों को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। हादसा तब हुआ, जब वह अपनी बाइक से काम पर जा रहा था। तभी पीछे से आ रही एक बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शेखर को फौरन केईएम अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इससे पूर्व ही वह दम तोड़ चुका था।
कर्नाटक परिवहन महामंडल की थी बस
अदालत ने इस मामले में कहा कि चूँकि बस भारी वाहनों में आती है और वाहन चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। बस चालक ने इसे नजरअंदाज कर दिया, वह बाइक से सट कर बस चला रहा था, जिससे बस ने बाइक को टक्कर मार दी और यह दुर्घटना हो गई। यह बस महामंडल की है, इसलिए 2016 से ही शेखर के परिजन उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन महामंडल से मुआवजे की मांग कर रहे थे। बस चालक के खिलाफ भी इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
10 फीट आगे तक घिसटाया
महामंडल ने अदालत में शेखर की गलती इंगित करते हुए बताया था कि वह बस को ओवरटेक कर रहा था और रफ्तार तेज होने के कारण वह अपने वाहन से नियंत्रण खो बैठा व गिर कर उसकी बाइक बस के अगले पहिए के करीब आ जाने से वह 10 फीट आगे तक घिसटता गया। हालांकि, इस दरमियान अदालत ने मृतक के परिजनों को मुआवजे का तुरंत भुगतान करने का आदेश देते हुए फैसला सुनाया कि बस चालक तेज गति से चल रहा था और नियमों की अवहेलना कर रहा था।