सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले की  

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले की  

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा दायर मामले में की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से महाराष्ट्र को  बड़ा झटका लगा है। वहीं, इस मामले पर अपनी राय दी है उन्होंने कहा है कि कोर्ट द्वारा सिर्फ एक पार्टी को राहत दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में विरोध किया। सरकार के वकील ने दलील दी कि इस तरह के फैसले से पुलिस का मनोबल गिरेगा। कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि इस तरह आदेश के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। साथ कहा गया कि, सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब परमबीर सिंह के जुड़े मामले की जांच सीबीआई करेगी। एक तरह राज्य सरकार को  इस मामले में  बड़ा झटका माना  जा रहा है।
परमबीर सिंह केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हर मामला को सीबीआई को नहीं सौंपा जाना  चाहिए, बेवजह एजेंसी पर बोझ बढ़ाने के पक्ष में हम भी नहीं हैं। राज्य सरकार के  वकील ने इस दौरान कई अपनी दलीलें दी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ही केस सीबीआई को सौंपने की बात कही है।
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