राजस्थान: उदयपुर में हिंसा के बाद नागरी सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू; स्कुल, इंटरनेट सब बंद!

सीआरपीसी धारा 144 को बदलकर नगरी सुरक्षा संहिता में इसे धरा 163 किया गया है, अर्थात इसके लागु होने से धारा 144 के सभी प्रावधान लागू होतें है

राजस्थान: उदयपुर में हिंसा के बाद नागरी सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू; स्कुल, इंटरनेट सब बंद!

Rajasthan: Civil Defense Code section 163 imposed after violence in Udaipur; School, internet all closed!

शुक्रवार की दोपहर उदयपुर में स्कूली झगड़े ने चाकूबाजी का रूप ले लिया। दो छात्रों के बीच की इस हिंसक झड़प ने देखते ही देखते पुरे शहर में हिंसा का माहौल फैला दिया। उन्मादी भीड़ ने इकक्ठा होकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दुकानों और शॉपिंग मॉल्स पर पथराव के साथ रस्ते की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हालात इतने ख़राब हुए की शाम तक पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अंत में जिला कलेक्टर द्वारा नगरी सुरक्षा संहिता की धारा 163 के साथ शांति प्रस्थापित की गई।

दरसल शुक्रवार के दिन उदयपुर के सूरजपोल थानाक्षेत्र के भट्ठियानी चौहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कुल में दसवीं के दो छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के दौरान एक छात्र पर चाक़ू से हमला किया गया जिससे इलाके में तनाव फ़ैल गया।इस झड़प में आरोपी छात्र मुस्लिम है, अपने सहपाठी हिंदू लड़के पर चाकू से हमला करने बाद मौके से फरार होगया। घायल छात्र को तुरंत महाराणा भोपाल अस्पताल में भरती करवाया गया है। घटना के बाद शहर के लोग मधुबन इलाके में एकत्र होकर विरोध करने लगे तो मुस्लिम समाज द्वारा पथराव किया गया।

उदयपुर में नागरी सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कक्षा 1 से बारवीं तक सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए है। आपको बता दें, सीआरपीसी धारा 144 को बदलकर नगरी सुरक्षा संहिता में इसे धारा 163 किया गया है, अर्थात इसके लागु होने से धारा 144 के सभी प्रावधान लागू होतें है। शुक्रवार रात 10 बजे से संभाग आयुक्त ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं स्थगित करने के आदेश दिए है। कलेक्टर के अगले आदेश तक स्कुल कॉलेज बंद रखें जाएंगे। जिला प्रशसान द्वारा कानून व्यवथा की स्थिति देखते हुए लिया गया है। प्रशासन द्वारा अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा।

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