अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही ठाकरे सरकार

सीबीआई ने हाईकोर्ट से की शिकात

अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही ठाकरे सरकार

मुंबई। बांबे हाईकोर्ट के निर्देश पर महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु करने वाली सीबीआई को राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई ने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार देशमुख मामले की जांच में असहयोगी रवैया अपना रही है। इस पर हाईकोर्ट ने लिखित आवेदन करने को कहा है।
सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के सामने कहा कि सीबीआई ने राज्य के खुफिया विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला द्वारा पुलिस महकमे में तबादले व तैनाती में होनेवाले भ्रष्टाचार के बारे में लिखे गए पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी।

लेकिन सहायक पुलिस आयुक्त नीतिन जाधव ने सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को सौपने से इंकार कर दिया। खुफिया विभाग सीबीआई को दस्तावेज नहीं सौपना चाहता है। जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सरकार ने मांग की थी कि सीबीआई को राज्य के पुलिस विभाग के तबादले से जुड़े पहलू की जांच करने से रोका जाए। इसलिए सीबीआई की शिकायत है कि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है।

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