वैक्सीन ले चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं?

वैक्सीन ले चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं?

file photo

मुंबई। Bombay High Court ने यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा है, वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को ठाकरे सरकार मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार करे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सूचना ठाकरे सरकार को दी है, मुंबई लोकल में वकीलों को यात्रा करने की अनुमति देने के संदर्भ में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह सूचना दी, मंगलवार को हुई इस सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सरकार से टीकाकरण करवा चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति जल्दी देने पर गौर करने को कहा है, गुरुवार को फिर सुनवाई है, वकीलों के संगठन द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

इसमें वकीलों को मुंबई लोकल में यात्रा की छूट देने की अपील की गई थी, इसी याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाकरे सरकार को यह सूचना दी है, वकीलों का कहना है कि कोर्ट में अब प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू हो चुका है. ऐसे में वकीलों को कोर्ट में आने के लिए मुंबई लोकल की सुविधा दिलवाई जाए ताकि वो समय पर कोर्ट पहुंच सकें. वकीलों की इस मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, यह जानकारी सरकार ने कोर्ट को दी है, सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि किन वकीलों को छूट दी जाएगी, इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट बन कर मुख्यमंत्री को भेजा गया है. फिलहाल मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार स्थिति थोड़ी अलग है. इस वजह से वकीलों को ही नहीं बल्कि वैक्सीन ले चुके अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति देने पर सरकार विचार करे।

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