दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यप्रणाली के खिलाफ केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर आज (14 जून) दिल्ली सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई|
कोर्ट ने कहा, ‘ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल की मेडिकल जांच से जुड़े अनुरोध पर आपत्ति नहीं जता सकता|’ जस्टिस मुकेश कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा, ”आरोपी केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं| वे ईडी की हिरासत में नहीं हैं| यदि वे चिकित्सा राहत चाहते हैं, तो आपको इससे कोई लेना-देना नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत में उपस्थित हुए विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने अदालत से अनुरोध किया कि वह केजरीवाल की पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए उपलब्ध कराने पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगें। इस पर जज ने कहा, ”हम जेल प्रशासन से रिपोर्ट जरूर मांगेंगे, लेकिन आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है|
उधर, केजरीवाल ने भी अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की है| इस याचिका पर 19 जून को सुनवाई होगी| इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था| अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘केजरीवाल ने चुनाव के दौरान जोरदार प्रचार किया था| तब उन्हें इस बात का अहसास नहीं था कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं।
पिछली बार जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें गंभीर रूप से बीमार नहीं दिखाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने बीमारी और उच्च मधुमेह का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया कि जेल जाने के बाद से केजरीवाल का वजन तेजी से कम हुआ है।
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