झारखंड हाईकोर्ट​: ​कांग्रेस​ नेता राहुल को झटका; ​आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में याचिका खारिज​!

झारखंड हाईकोर्ट​: ​कांग्रेस​ नेता राहुल को झटका; ​आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में याचिका खारिज​!

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झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किये गए आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर याचिका को खारिज कर बहुत बड़ा झटका दिया है| फरवरी, वर्ष 2016 को ​यह याचिका राहुल गांधी ​को​ लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

​इससे पहले उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले की सांसद-विधायक कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से संबंधित मानहानि मामले में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी थी।​ भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर कराया था।

झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राहुल ने 2018 में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ राहुल की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

​वर्ष 2018 कांग्रेस सत्र के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी भाषण से जुड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

​गौरतलब​ है कि कांग्रेस नेता ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कहा कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। हालांकि, ​राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले ही मुंबई की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में अमित शाह को बरी कर दिया था।

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