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Saturday, July 27, 2024
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असम में दूसरी शादी करने पर रोक, सरकार ने लागू किया 58 साल पुराना नियम   

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ऐसे मामले सामने आते रहे हैं  जिसमें  मुस्लिम समुदाय के पुरुष दो शादियां  किये होते हैं ,बाद में दोनों पत्नियां  पेंशन के लिए लड़ाई करती हैं।     

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असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम सरकार ने कहा है कि दो शादी करने वाले कर्मचारियों को इसके लिए अनुमति लेनी होगी। सरकार द्वारा कहा गया कि भले किसी के धर्म में दो शादी करने बात कही गई हो, लेकिन, सरकार इसकी इजाजत नहीं दी। इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ऐसे मामले सामने आते रहे हैं  जिसमें मुस्लिम समुदाय के पुरुष दो शादियां किये होते हैं ,बाद में दोनों पत्नियां पेंशन के लिए लड़ाई करती हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा पहले से ही कानून है, केवल हमारी सरकार इसे लागू कर रही है। इसी तरह से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इसी तरह से कोई सरकारी महिला कर्मचारी भी बिना अनुमति के किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेंगी जिसकी पत्नी जीवित हो। बता दें कि असम सरकार ने इससे पहले बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं सरकार बहु विवाह पर भी कानून लाने का  फैसला किया है।
अब असम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दुसरा विवाह करने पर रोक लगा दिया। दरअसल असम सरकार ने 58 साल पुराने कानून को दोबारा लागू करने का फैसला किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी का पति या पत्नी जीवित रहेगी तो उसे दूसरी शादी के लिए सरकार से परमिशन लेना होगा। सर्कुलर में कहा गया है यह दिशानिर्देश असम सिविल सेवा के नियमावली 1965 के नियम 26 के तहत जारी किये गए हैं।
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