केजरीवाल को तगड़ा झटका, ​HC​ ने जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा​!

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया​|​ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती​|​

केजरीवाल को तगड़ा झटका, ​HC​ ने जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा​!

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कथित शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से जेल में हैं। शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।हालांकि, इस फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत का विरोध किया|इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी|

इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जमानत निलंबित करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया​|​हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया​|​साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती​|​

अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (25 जून) अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आखिरी फैसला सुनाया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है|साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है|इसलिए अब अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने की अवधि बढ़ा दी गई है| इस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर गाज गिरा दी है|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक पर अंतिम फैसला नहीं ले लेता, तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती|साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 26 जून को होगी|अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है तो 26 जून को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा?

इस बीच, ईडी ने दिल्ली में शराब बिक्री घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। फिर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी|इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने दोबारा जेल में सरेंडर कर दिया|इसके बाद 5 जून को मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई|हालांकि, सेशन कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया| नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका भी विशेष अदालत में लंबित थी|

विशेष अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी​|​इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी​|​हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और फैसला सुरक्षित रख लिया​|​नतीजा आज आया​|​कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत सुनवाई की जरूरत है​|​

हाई कोर्ट ने क्या कहा?: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी। साथ ही इस बार हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर भी गाज गिरा दी है​|​प्रवर्तन निदेशालय ने जो कहा उस पर विचार करना भी जरूरी था​|​हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने इसका ठीक से पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था​|​

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