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जन्म प्रमाण पत्र मामले में बेटा, पत्नी सहित आजम को 7-7 साल की सजा

इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें सात सात साल की सजा सुनाई गई है।    

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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार दिया है। तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई गई है। बुधवार को ही तीनों दोषियों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा। यह केस बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी।

बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जहां से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। जबकि उनके विरोधी  बीएसपी के उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं है।
अब्दुल्ला के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में 1 जनवरी 1993 अंकित है। जबकि, उनके बर्थ प्रमाण पत्र में 30 सितंबर 1990 है। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला द्वारा पेश किये गए  प्रमाण पत्रों को फर्जी करार दिया था और उनका चुनाव रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने जांच पाया था कि 2017 में अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। इस मामले में  उस समय दिलचस्प मोड़ आ गया था जब 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को आरोपी बनाया गया था।
2017 के विधानसभा चुनाव के समय अब्दुल्ला की की उम्र 25 साल से कम थी। बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय अब्दुल्ला के प्रस्तावक शरीफ अंसारी थे। अब शरीफ अंसारी अपना दल से स्वरा सीट से विधायक हैं। बता दें कि, अब इस मामले में अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीन फातिमा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिसमें सात सात साल की सजा सुनाई गई है।
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