बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे को बड़ा झटका दिया है| उच्च न्यायालय ने मुंबई में राणे के ‘आधिश’ बंगले के निर्माण को नियमित करने के लिए नगर निगम को निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा नारायण राणे पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा कोर्ट ने राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का भी आदेश दिया है| अगले दो सप्ताह में निर्माण को गिराने के निर्देश के चलते अब यह देखा जा रहा है कि राणे के बंगले पर हथौड़े की जगह बुलडोजर चलेंगे|
कोर्ट ने इस मामले में सख्त व कड़े रुख अख्तियार किये हुए हैं क्योंकि राणे के सात मंजिला ‘आधिश’ बंगले पर तीन गुना अवैध निर्माण हो चुका है| कोर्ट का यह फैसला राणे के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि, उनका पहला आवेदन खारिज होने के बाद अब राणे की कालका रियल एस्टेट कंपनी द्वारा किए गए दूसरे आवेदन पर कड़ा फैसला सुनाया गया है|
राणे की कंपनी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय की मांग की थी। लेकिन, कोर्ट ने वह अवधि नहीं दी है। ऐसे में संकेत हैं कि मुंबई बीएमसी राणे के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले कार्रवाई कर सकती है।
नारायण राणे का मुंबई के जुहू में अधिश नाम का एक बंगला है। मुंबई नगर निगम को इस बंगले में अनधिकृत निर्माण की शिकायत मिली थी। आरटीआई कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने शिकायत की कि तारा रोड पर इस बंगले का निर्माण सीआरजेड नियमों का उल्लंघन है।
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