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Maharashtra: मनसे प्रमुख पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उन्हें 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर देना चाहिए।

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ठाणे शहर की पुलिस ने मंगलवार को ठाणे में एक रैली के दौरान तलवार लहराने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वही, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि राज ठाकरे, मनसे ठाणे के जिला प्रमुख अविनाश जाधव और मनसे ठाणे शहर के प्रमुख रवींद्र मोरे पर आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार,12 अप्रैल 2022 को मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर ठाणे में एक सभा आयोजन किया गया था|
इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाडी की सरकार पर जमकर निशाना साधा गया|उन्होंने अपने भाषण में राज्य सरकार को मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाने को लेकर सुनिश्चित करने की बात कही गयी|नहीं तो फिर हमारी ओर से लाउडस्पीकर लगे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने की भी बात कही गयी है|
ठाकरे के इस बयान के बाद से राज्य के राजनीति गलियारे में हलचल देखी जा रही है| वही 3 मार्च तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी गयी है|
ठाणे शहर पुलिस के नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। गुड़ी पड़वा रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी की आलोचना करने वाले राजनेताओं को जवाब देने के लिए ठाकरे ने मंगलवार को एक रैली को संबोधित किया था।

ठाकरे ने यह भी दोहराया कि अगर मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो वह सुनिश्चित करेंगे कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजायी जाए।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को राज्य सरकार को फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दे। इस बार उन्होंने ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उन्हें 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कर देना चाहिए।

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