उत्तर प्रदेश के दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की। सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी व अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं, पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।
बता दें की दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर विधानसभा क्षेत्र की महिला ने सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
कांग्रेस सांसद को शहर कोतवाली पुलिस ने उनको लोहरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया है। सांसद के परिजनों की मानें तो सांसद एक प्रेस कांफ्रेंस कर सरेंडर करने वाले थे। इस दौरान पुलिस पहुंच गई और गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसके पहले सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
गौरतलब है कि दुष्कर्म मामले में सांसद को बीती 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट के लिए अपील की गयी, जिसे कोर्ट मंजूर कर लिया|
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