कांग्रेस से पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार, जानिए विवादित फैसलों का इतिहास!

बी सुदर्शन रेड्डी की हार क्यों तय मानी जा रही है?

कांग्रेस से पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार, जानिए विवादित फैसलों का इतिहास!

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कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी (कार्यकाल 2007–2011) को उतारा है। लेकिन उनकी उम्मीदवारी के साथ ही उनके न्यायिक कार्यकाल से जुड़े कई पुराने विवाद फिर सुर्खियों में आ गए हैं। भाजपा और मीडिया रिपोर्ट्स इन्हें बार-बार उठा रही हैं, जिससे विपक्ष की रणनीति सवालों के घेरे में है।

विवादित फैसले और आरोप

 

चाहे वह सलवा जुडूम का मामला हो, भोपाल गैस कांड पर रुख हो या बेंच फिक्सिंग के आरोप, भाजपा ने जोर-शोर से इन्हे उछालते हुए बी. सुदर्शन रेड्डी को समझौता कर चुके जज बताया है। उपराष्ट्रपति पद की उनकी उम्मीदवारी ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है, बल्कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है और इसके लिए संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य मतदान करते हैं। इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। मतदान पूरी तरह गुप्त होता है और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) प्रणाली अपनाई जाती है। सांसद अपने मतपत्र पर उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में अंकित करते हैं और आवश्यक कोटा हासिल करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है।

किसी भी उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया भी काफी औपचारिक और सख्त होती है। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। नामांकन पत्र संसद सचिवालय में नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर (आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव) के पास जमा कराया जाता है।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी करना, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना और सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न होना आवश्यक है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि उपराष्ट्रपति न केवल संसदीय परंपराओं से परिचित हो, बल्कि संविधान के अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। 2025 का चुनाव 9 सितंबर को होगा। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद यह उपचुनाव कराया जा रहा है।

बी सुदर्शन रेड्डी की हार क्यों तय मानी जा रही है?

रेड्डी की राह इसलिए कठिन मानी जा रही है क्योंकि भाजपा-नीत एनडीए के पास संसद में स्पष्ट संख्यात्मक बढ़त है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एनडीए के पास लगभग 400 से अधिक सांसदों का समर्थन है, जबकि INDI गठबंधन गठबंधन की ताकत 230 से 240 के बीच सिमटी हुई है।

यही नहीं, आंध्र प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियाँ, तेलुगू देशम पार्टी (TDP) और वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP), ने भी एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन का समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जिससे विपक्ष की संभावनाएँ और कमजोर हो गई हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने रेड्डी के पुराने विवादित फैसलों, जैसे सलवा जुडूम और भोपाल गैस कांड, को मुद्दा बनाकर उन्हें राष्ट्रविरोधी और पक्षपाती ठहराने का अभियान तेज कर दिया है।

इन आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया है और तटस्थ सांसदों के समर्थन की संभावना को और कम कर दिया है। इसके अलावा, ऐतिहासिक रुझान भी विपक्ष के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि 2007 के बाद से उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी विपक्षी उम्मीदवार की जीत दर्ज नहीं हुई है। इन सभी कारणों से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी सत्ता पक्ष का उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज करेगा और रेड्डी की हार लगभग तय है।

बी. सुदर्शन रेड्डी को INDI गठबंधन ने संविधान रक्षक के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन संख्याबल, राजनीतिक समीकरण और विवादों के चलते उनकी राह बेहद कठिन है। विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है और विपक्ष की रणनीति केवल प्रतीकात्मक चुनौती साबित होगी।

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